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    सुप्रीम कोर्ट का हिरासत में मौत मामले में सीबीआइ जांच के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार

    सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में 24 वर्षीय युवक की कथित रूप से पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से कराने का निर्देश देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।

    By Arun Kumar SinghEdited By: Updated: Sun, 07 Nov 2021 08:46 PM (IST)
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    सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है

     नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में 24 वर्षीय युवक की कथित रूप से पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से कराने का निर्देश देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आठ सितंबर के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया।

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    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था जौनपुर के युवक की मौत की सीबीआइ से जांच कराने का आदेश

    हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रिकार्ड में तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, जिनसे पहली नजर में पता चलता है कि अपराध हुआ। साजिश में उच्च अधिकारी शामिल थे और आरोपित को बचाने के लिए फर्जी साक्ष्य जुटाए गए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ को इस मामले की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। उसे हाई कोर्ट द्वारा अपने फैसले में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

    मामला 24 वर्षीय कृष्ण यादव ऊर्फ पुजारी की मौत से जुड़ा है। जौनपुर जिले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यादव को पुलिस ने 11 फरवरी को उसके घर से उठाया था। आरोप लगाया गया है कि इसके अगले दिन यादव के मरने की सूचना मिली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।