कोलेजियम ने वकील को हाई कोर्ट जज बनाने से रोकने को कहा
कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए दो बार में 29 नामों की सिफारिश की है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सरकार से उत्तर प्रदेश के एक वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की प्रक्रिया रोकने को कहा है। वकील के खिलाफ आपराधिक मामला चलने की वजह से यह कदम उठाया गया।
बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक, कोलेजियम ने जज बनाने के लिए वकील के नाम की सिफारिश की थी। अब कोलेजियम वकील के मामले में फैसला आने पर अपनी सिफारिश पर निर्णय ले सकता है।
कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए दो बार में 29 नामों की सिफारिश की है। इनमें कुछ निचली अदालतों के जज हैं और अन्य वकील हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले कोलेजियम ने एक जिला जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश को वापस ले लिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी. भोसले द्वारा आइबी की रिपोर्ट पर कार्रवाई किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। आइबी जांच रिपोर्ट में लखनऊ के जज पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने में भारी घूस लेने का आरोप लगाया गया है।
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