Move to Jagran APP

'अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती'

देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है, जैसे सरकारी नौकरियों में होती है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही किशोर अपराध के लिए बने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि यह मामला दिल्ली गैंगरेप में बच गए एक अपराधी के बा

By Edited By: Published: Tue, 15 Jul 2014 10:00 AM (IST)Updated: Tue, 15 Jul 2014 10:00 AM (IST)
'अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती'

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है, जैसे सरकारी नौकरियों में होती है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही किशोर अपराध के लिए बने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है।

loksabha election banner

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि यह मामला दिल्ली गैंगरेप में बच गए एक अपराधी के बाद शुरू हुआ। दिल्ली गैंगरेप में शामिल एक अपराधी को सिर्फ तीन साल की सजा मिली, क्योंकि वो किशोर अपराधी था।

पढ़ें: दिल्ली गैंगरेप: विनय और अक्षय की फांसी पर भी रोक

पढ़ें: दुष्कर्म के दोषी किशोरों को वयस्कों की तरह मिले सजा: मेनका


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.