'अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती'
देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है, जैसे सरकारी नौकरियों में होती है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही किशोर अपराध के ...और पढ़ें

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अपराध की कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है, जैसे सरकारी नौकरियों में होती है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही किशोर अपराध के लिए बने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि यह मामला दिल्ली गैंगरेप में बच गए एक अपराधी के बाद शुरू हुआ। दिल्ली गैंगरेप में शामिल एक अपराधी को सिर्फ तीन साल की सजा मिली, क्योंकि वो किशोर अपराधी था।
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