विजय माल्या पर रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के लिए अनिवार्य
ED ने इंटरपोल से कहा कि विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना उसके लिए बाध्यकारी है। ...और पढ़ें

नई दिल्ली, (पीटीआई)। प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल से कहा है कि 9000 करोड़ रुपये बैंक लोन की धोखाधड़ी मामले में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना उसके लिए बाध्यकारी है। ईडी ने एक पत्र लिखकर इंटरपोल को विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है।
ईडी के अनुसार, माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए अनुरोध करने से पहले इस सिलसिले में सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। अदालत की ओर से उनके खिलाफ आदेश जारी हो चुका है। ईडी माल्या को भगोड़ा कायम करवाने के लिए मुंबई की अदालत से अनुरोध कर चुका है।
इससे पहले इंटरपोल ने ईडी से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर कुछ मुद्दों पर जानकारी मांगी थी। कुछ दिन पहले जांच अधिकारियों ने इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1,411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने को माल्या ने गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रही हैं।
रेड कॉर्नर के मायने
-किसी वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है।
-रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद इंटरपोल उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास करता है, चाहे वह दुनिया के किसी हिस्से में छिपा हो।
-गिरफ्तारी के बाद संबंधित देश को इसकी जानकारी दी जाती है। फिर उसको प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई शुरू की जाती है।
माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, ईडी ने इंटरपोल से मांगी मदद

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