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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 22, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ट्रेन में सामान चोरी होने पर रेलवे करेगा भुगतान...

By T empEdited By:
Published: Thu, 22 Jan 2015 03:41 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jan 2015 04:46 PM (IST)

रेल में यात्रा करते समय अगर अब आपका सामान चोरी हो जाता है, तो परेशान होने की आवश्‍यकता नहीं है। ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। रेल में यात्रा करते समय अगर अब आपका सामान चोरी हो जाता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में रेलवे आपके सामान की कीमत का भुगतान करेगा। कंज्यूमर फोरम का कहना है कि रेल यात्रा के दौरान यात्री और सामान की जिम्मेदारी रेलवे की है।

आमतौर पर देखा गया है कि रेल से यात्रा के दौरान लोगों का सामान चोरी हो जाता है। कुछ लोग इसकी शिकायत करते हैं, तो कुछ नहीं। सामान वापसी की गुंजाइश न के बराबर होती है। जनवरी 2013 में राजधानी एक्सप्रेस से अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहीं एक महिला वकील लक्ष्मी प्रिया देव का बैग भी चोरी हो गया। लक्ष्मी ने इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर दी और लंबे इंतजार के बाद उन्हें इंसाफ मिल गया है। रेलवे ने लक्ष्मी के चोरी हुए बैग के ऐवज में उन्हें 35 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके सामान के सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। यदि रेलवे ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा।' इसके साथ ही फोरम ने यह भी साफ कर दिया है कि रेलवे जोन्स में जरूर बंटा हो, लेकिन है एक ही। इसलिए घटना जरूर झारखंड में हुई हो, लेकिन इसकी शिकायत कहीं भी की जा सकती है।

गौरतलब है कि लक्ष्मी 13 जनवरी 2013 को अपने परिवार के साथ राजधानी एक्सप्रेस में भुवनेश्वर से दिल्ली आ रही थीं। इस दौरान एक अंजान शख्स उनकी कोच में आया और उनका बैग लेकर भाग गया। इस बैग में उनके कुछ जरूरी कागजात, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल फोन और 30 हजार रुपये नगद थे। लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने इस घटना की जानकारी टिकट काउंटर पर दी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद लक्ष्मी ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसका फैसला उसके हक में आया है। हालांकि रेलवे का कहना है कि यह मामला झारखंड रेलवे के अंतर्गत आता है और रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ बुक कराए गए बैग की होती है।

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