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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका रद

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ऐसी ही याचिका खारिज कर चुका है, इसलिए सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता।

By Test1 Test1Edited By: Published: Tue, 11 Apr 2017 07:19 PM (IST)Updated: Tue, 11 Apr 2017 07:57 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिका रद कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जुलाई 2014 में इस मुद्दे पर याचिका रद कर चुका है। ऐसे में इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है।

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याचिका विजयलक्ष्मी झा ने दायर की थी। उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी रूप से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान था।  इसका उद्देश्य वहां पर विधानसभा का गठन करना था। ऐसे में वर्ष 1957 में वहां विधानसभा के गठन के साथ ही अनुच्छेद के तहत किया गया प्रावधान स्वयं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 65 वर्ष बीतने के बाद भी यह लागू है।

याचिका में इस तथ्य का उल्लेख भी किया गया कि 17 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बना दिया गया। राष्ट्रपति और संसद ने इसे अब तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में अलग संविधान की कोई वैधता नहीं है। याची के अनुसार, उन्हें 28 मई 2014 को समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय लिया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह अब भी लागू है।

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