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यात्रा में कठिनाई के लिए एयर इंडिया पर जुर्माना

उपभोक्ता अदालत ने एयर इंडिया को यात्री सेवाओं में लापरवाही का दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच की सीके चतुर्वेदी, आरएस चौधरी और आशा कुमार की खंडपीठ ने एयरलाइंस को पीड़ित हवाई यात्री को 30 दिनों के अंदर बतौर हर्जाना

By Edited By: Published: Thu, 09 Feb 2012 08:55 PM (IST)Updated: Thu, 09 Feb 2012 09:47 PM (IST)

कोलकाता [जागरण संवाददाता]। उपभोक्ता अदालत ने एयर इंडिया को यात्री सेवाओं में लापरवाही का दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच की सीके चतुर्वेदी, आरएस चौधरी और आशा कुमार की खंडपीठ ने एयरलाइंस को पीड़ित हवाई यात्री को 30 दिनों के अंदर बतौर हर्जाना 95,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है। इस राशि के लिए 25 हजार रुपये दिल्ली हवाई अड्डे पर लापरवाही के दोषी कर्मियों के वेतन से काटे जाएंगे। कोलकाता स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस हवाई अड्डे के दोषी कर्मियों के वेतन से दस हजार कटेंगे।

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इस बाबत पश्चिम बंगाल के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी पीके अग्रवाल ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। वह 11 मार्च, 2011 को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से कोलकाता आ रहे थे। तब उन्हें गलत बोर्डिंग पास मिलने से 40 मिनट तक परेशान होना पड़ा। अग्रवाल जब कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां उनका सामान नदारद था। 'अराइवल डेस्क' पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उपभोक्ता अदालत ने मामले पर गौर करने के बाद कहा कि सामान के लापता होने में पूरी तरह दिल्ली हवाई अड्डे के ग्राउंड स्टाफ की गलती थी।

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