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    निठारी कांड के एक और हत्या मामले में कोली दोषी करार

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    Updated: Sat, 22 Dec 2012 10:48 PM (IST)

    गाजियाबाद [जासं]। बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़े एक बच्ची की हत्या के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल ने आरोपी सुरेंद्र कोली को शनिवार को दो ...और पढ़ें

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    गाजियाबाद [जासं]। बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़े एक बच्ची की हत्या के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल ने आरोपी सुरेंद्र कोली को शनिवार को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा पर बहस के लिए 24 दिसंबर की तारीख निश्चित की है। निठारी कांड से जुड़ा यह पांचवां मामला है, जिसमें सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया गया।

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    13 फरवरी 2009 को अदालत एक और मामले में सुरेंद्र कोली व मोनेंद्र सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुना चुकी है। पंधेर की सजा हाई कोर्ट ने खत्म कर दी है, लेकिन कोली की सजा बरकरार है। तीन अन्य मामलों में भी कोली को फांसी मिल चुकी है।

    ताजा मामले में न्यायालय ने उसे अपहरण, दुष्कर्म का प्रयास, हत्या व साक्ष्यों को छुपाने का दोषी करार दिया। 4 जून, 2005 की शाम बच्ची अचानक मोहल्ले से गायब हो गई थी। 29 दिसंबर, 2006 को सुरेंद्र कोली ने इकबालिया बयान दिया कि जो खोपड़ियां मिली थीं, उनमें एक खोपड़ी उसी बच्ची की है। उसने कविता को टाफियां देने के बहाने बुलाया था और मार दिया था। निठारी कांड के छह अन्य मामलों की सुनवाई अंतिम दौर में है। सभी मामले गवाही में चल रहे हैं।

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