राहुल की दोहरी नागरिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप के मामले में दायर जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार किया है। कोर् ...और पढ़ें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप के मामले में दायर जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार किया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में हमे कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं देती है। याचिका में मांग की गई है कि राहुल के खिलाफ धोखाधडी और फर्जीवाडे का मामला दर्ज कर सीबीआई जांच हो।
ध्यान रहे कि हाल ही में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कुछ दस्तावेज़ जारी किए थे, जिनके मुताबिक राहुल गांधी ने इंग्लैंड में कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से कंपनी कानून अधिकारियों के समक्ष यह दावा किया था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं।
स्वामी ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को खत भी लिखा है, जिसमें राहुल की भारतीय नागरिकता तथा लोकसभा की सदस्यता छीन लेने की मांग की गई है। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद राहुल ने इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर इसका जवाब दिया था।

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