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    मकोका से मुक्त हुए यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी

    By Manish NegiEdited By:
    Updated: Thu, 04 Feb 2016 07:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के विधायक तथा उनके तीन अन्य साथी गुरुवार को दिल्ली के न्यायालय द्वारा मकोका के केस से मुक्त हो गए। उनपर संगठित रूप से आपराधिक सिंडिकेट चलाने का आरोप था।

    नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के विधायक तथा उनके तीन अन्य साथी गुरुवार को दिल्ली के न्यायालय द्वारा मकोका के केस से मुक्त हो गए। उनपर संगठित रूप से आपराधिक सिंडिकेट चलाने का आरोप था।

    अंसारी के तीनों साथी मुन्ना बजरंगी, इफ्तेखार अहमद और मिरजा अहमद को भी सबूतों के अभाव तथा पुलिस द्वारा केस की कमजोर पैरवी के कारण बरी किया गया है। इन चारों पर वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या का आरोप था।

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    दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ वर्ष 2009 में मकोका तहत मुकदमा दर्ज कराया था और 3 मई 2012 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अंसारी का मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता दीपक शर्मा ने की। अन्य अभियुक्त अपना-अपना केस लड़ रहे थे। बजरंगी इन दिनों झांसी की जेल में बंद हैं उसपर भी आपराधिक सिंडिकेट चलाने का आरोप था जिसके लिए कोर्ट ने कहा कि वादी किसी भी मौत का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। बजरंगी को 2009 में दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के व्यापारी को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

    पढ़े : मुख्तार अंसारी की सुपारी लेने वाले से पटना पुलिस ने की पूछताछ