सड़क दुर्घटना में अपंग हुए व्यक्ति को मिला 23 लाख मुआवाजा
सड़क दुर्घटना में स्थाई रूप से विकलांग हुए एक 30 वर्षीय व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण [एमएसीटी] ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 23 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करोलबाग निवासी 30 वर्षीय दिनेश सिंह को 23, 66, 864 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। दिनेश 2010 में स्कूटर से कहीं जा रहे थे। उस दौरान एक दूसरे स्कूटर ने टक्कर मार दी।
नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में स्थाई रूप से विकलांग हुए एक 30 वर्षीय व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण [एमएसीटी] ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 23 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
न्यायाधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करोलबाग निवासी 30 वर्षीय दिनेश सिंह को 23, 66, 864 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। दिनेश 2010 में स्कूटर से कहीं जा रहे थे। उस दौरान एक दूसरे स्कूटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनके दोनों पैर टूट गए और वह स्थाई रूप से विकलांग हो गए। इसके लिए उन्होंने मुआवजे के लिए 25 लाख रुपये का दावा किया था।
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