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    जाधव मामले में पाक सरकार की अपने देश में भी किरकिरी, खेलेगी ये नया दांव

    By Pratibha Kumari Edited By:
    Updated: Fri, 19 May 2017 03:47 PM (IST)

    आईसीजे ने अपने अंतरिम फैसले में पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा कर रखे।

    जाधव मामले में पाक सरकार की अपने देश में भी किरकिरी, खेलेगी ये नया दांव

    नई दिल्‍ली। कुलभूषण जाधव पर भारत के पक्ष में अंतराष्‍ट्रीय अदालत (आईसीजे) के फैसले के बाद पाकिस्‍तान सरकार की अपने देश में भी काफी किरकिरी हुई है। जिसके परिणामस्‍वरूप सरकार की इस केस में आगे पैरवी के लिए वकीलों की एक नई टीम गठित करने की योजना है। पाकिस्‍तानी मीडिया रिपोर्टों के हवाले से यह खबर सामने आई है, जिसके अनुसार पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने बताया कि नई टीम पूरी मजबूती के साथ पाकिस्‍तान के रुख को आईसीजे में पेश करेगी।

    आपको बता दें कि बृहस्‍पतिवार को आईसीजे ने अपने अंतरिम फैसले में पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा कर रखे। जासूसी के आरोप में पाकिस्‍तान ने पिछले साल जाधव को गिरफ्तार किया था और एक सैन्‍य अदालत द्वारा उन्‍हें फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस सजा पर आईसीजे के रोक के फैसले के बाद पाकिस्‍तान सरकार को विरोधी पार्टियों व कानून विशेषज्ञों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके बाद ही वकीलों की नई टीम गठित करने का नया दांव खेला गया है।

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    टाइम्‍स ऑफ इंडिया के अनुसार, 'पाकिस्‍तान टुडे' में एक कॉलमनिस्‍ट ने लिखा कि समय आ गया है जब पाकिस्‍तान को अपनी रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए और आईसीजे में केस को बचाने के लिए एक नई टीम गठित करनी चाहिए। पाकिस्‍तान हाल ही आईसीजे कानून के अनुच्छेद 36 (2) के तहत एक संशोधित घोषणा में में शामिल हुआ है। इसके अनुसार, पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामले आईसीजे के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस तथ्‍य को नजरअंदाज किया गया है। वहीं आईसीजे के फैसले के तुरंत बाद एक रिटायर्ड पाकिस्‍तानी जज ने 'डॉन' से कहा कि कोर्ट का फैसला 'चेतावनी' भरा है, क्‍योंकि यह आईसीजे के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है।

    यह भी पढ़ें: जाधव पर फैसले के बाद मांग, इनके कत्‍ले-आम के लिए भी पाक पर चले ICJ में मुकदमा