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    नेता विपक्ष के बिना ही सीवीसी नियुक्ति पर आगे बढ़ी सरकार

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    Updated: Tue, 22 Jul 2014 01:40 AM (IST)

    नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में नेता विपक्ष के बिना ही मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कार्मिक सचिव ने कैबिनेट सचिव सहित केंद्र के सभी सचिवों को पत्र लिखकर नाम देने को कहा है। ध्यान देने की बात है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अभी तक कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद देने केमा

    नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में नेता विपक्ष के बिना ही मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कार्मिक सचिव ने कैबिनेट सचिव सहित केंद्र के सभी सचिवों को पत्र लिखकर नाम देने को कहा है। ध्यान देने की बात है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अभी तक कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद देने केमामले में फैसला नहीं किया है। जबकि सतर्कता आयुक्तों का चयन करने वाली कमेटी में नेता विपक्ष को जगह दी गई है।

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    गौरतलब है कि सतर्कता आयुक्त जेएम गर्ग का कार्यकाल सात सितंबर और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार का कार्यकाल 28 सितंबर को पूरा हो रहा है। नियम के मुताबिक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर करते हैं। इस कमेटी में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ-साथ नेता विपक्ष भी सदस्य होते हैं, लेकिन कांग्रेस को आम चुनाव में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए जरूरी 55 सीटें भी नहीं मिलीं। वैसे कुल 44 सीटें पाने वाली कांग्रेस नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं किया है।

    केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के लिए आवेदन आमंत्रित कर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह नेता विपक्ष के बिना ही जरूरी नियुक्तियों पर आगे बढ़ने को तैयार है। गौरतलब है कि संप्रग सरकार के दौरान पीजे थामस को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने का तत्कालीन नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने विरोध किया था, लेकिन मनमोहन सरकार ने सुषमा के विरोध को दरकिनार पर बहुमत से थामस की नियुक्ति कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुषमा के विरोध को जायज ठहराते हुए थामस की नियुक्ति रद कर दी थी।

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