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    मुकेश अंबानी की 'जेड' सुरक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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    Updated: Thu, 08 Aug 2013 07:10 PM (IST)

    मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुकेश अंबानी को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खतरे का विश्लेषण और सुरक्षा प्रदान करने का विशेषाधिकार केंद्र के पास है। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायाधीश एम एस संकलेचा की पीठ ने गुरुवार को सामाजिक क

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    मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुकेश अंबानी को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खतरे का विश्लेषण और सुरक्षा प्रदान करने का विशेषाधिकार केंद्र के पास है।

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    मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायाधीश एम एस संकलेचा की पीठ ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता नितिन देशपांडे और विक्रांत कार्णिक की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में 21 अप्रैल के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी जिसमें केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा दी थी। पीठ ने कहा कि सीआरपीएफ अधिनियम अथवा किसी नियम में यह प्रावधान नहीं है कि किसी निजी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराने के केंद्र सरकार के विशेषाधिकार को वापस लिया जा सके। यह सरकार का काम है कि वह सुरक्षा मांग की जांच कर उस पर निर्णय ले।

    अदालत ने वर्ष 1955 के उस फैसले को नजीर माना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी फैसले का केंद्र के पास विशेषाधिकार है। इसके लिए उसे संसद में कानून बनाने अथवा संशोधन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि सीआरपीएफ को सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में तैनात किया जा सकता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीआरपीएफ की देश के किसी भी हिस्से में न केवल कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बल्कि केंद्र सरकार के फैसले पर दूसरे उद्देश्यों के लिए भी तैनाती हो सकती है।

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