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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

एप आधारित कैब सेवा के लिए दिशा-निर्देश तैयार

By Sudhir JhaEdited By:
Published: Thu, 18 Dec 2014 08:42 AM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 08:55 AM (IST)

राजधानी में फिर से एप आधारित कैब सेवा शुरू करने के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश तैयार कर ...और पढ़ें

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नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में फिर से एप आधारित कैब सेवा शुरू करने के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश तैयार कर उपराज्यपाल नजीब जंग को भेज दिए हैं। दिशा-निर्देश के अनुसार सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी कैब चालक के किसी भी कृत्य के लिए जवाबदेह होगी। साथ ही राजधानी में सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) परमिट वाली टैक्सी को ही चलने की अनुमति दी जाएगी।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैक्सी में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाना जरूरी होगा।१उबर कैब दुष्कर्म कांड के बाद दिल्ली के परिवहन विभाग ने उबर सहित सभी एप आधारित कैब पर रोक लगा दी है। इससे हजारों टैक्सियां दिल्ली की सड़कों से हट गई हैं। अब एक बार फिर से इन टैक्सियों को सड़क पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ताकि एप के जरिये कैब सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को पंजीकृत कर इनकी सेवा पर नजर रखी जा सके।

अभी तक इन कंपनियों पर नजर रखने के लिए कोई नियम नहीं था जिसका फायदा उठाकर कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा की परवाह किए बिना मनमाने तरीके से अपने हित साध रही थीं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियां अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेंगी। उबर की जिस कैब में दुष्कर्म किया गया, उसे ऑल इंडिया परमिट के तहत चलाया जा रहा था। दिशा-निर्देश लागू होने के बाद कैब कंपनियों को विभाग के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। साथ ही अपने चालक से संबंधित पूरा ब्योरा पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।

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