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    गोवा दंगा मामले में 40 आरोपी बरी

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    Updated: Wed, 18 Apr 2012 04:02 PM (IST)

    गोवा में हुए साप्रदायिक दंगों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं समेत 40 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

    पणजी। गोवा में हुए साप्रदायिक दंगों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं समेत 40 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

    आरोपियों को बरी करते हुए न्यायाधीश विकाया पोल ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

    प्रदेश में 2006 में कुरछोरेम व सनवोरदेम में हुए यह पहले साप्रदायिक दंगे थे। मड़गांव में सत्र अदालत ने भाजपा महासचिव सतीश ढोंढ तथा वरिष्ठ नेता शरमद राइतूरकर समेत 40 आरोपियों को बरी कर दिया है।

    आरोपियों पर गैर कानूनी रूप से एकत्र होने, शरारतपूर्ण कार्रवाई करने तथा अनधिकृत प्रवेश करने के मामले दर्ज किए गए थे।

    गौरतलब है कि वर्ष 2006 में कुरछोरेम तथा सनवोरदेम के बाहरी इलाके में कथित रूप से अवैध तरीके से निर्मित एक मदरसे को भीड़ द्वारा ढहाए जाने के बाद इन इलाकों में दंगे भड़क उठे थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के मामले में हस्तक्षेप करने से पूर्व प्रदेश में तीन दिन तक हिंसा जारी रही। दंगों में करोड़ों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई थी।

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