चुनाव आचार संहिता मामले में मोदी को क्लीनचिट
अहमदाबाद। चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले में गुजरात पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान 30 अप्रैल को यहां रानिप इलाके में मतदान के तुरंत बाद प्रेस कांफ्रेंस करने और इस दौरान पार्टी चुनाव चिह्न 'कमल' प्रदर्शित करने के लिए विपक्षी कांग्रेस ने मोदी पर जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
अहमदाबाद। चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले में गुजरात पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान 30 अप्रैल को यहां रानिप इलाके में मतदान के तुरंत बाद प्रेस कांफ्रेंस करने और इस दौरान पार्टी चुनाव चिह्न 'कमल' प्रदर्शित करने के लिए विपक्षी कांग्रेस ने मोदी पर जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। बाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर मोदी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी।
डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यहां बताया कि इस मामले में स्थानीय अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमएच पटेल की कोर्ट में दाखिल शिकायत में मोदी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मोदी और उनके सहयोगियों की गतिविधि को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126(1)(ए) और 126(1)(बी) का उल्लंघन मानते हुए केस दर्ज करने का निर्देश दिया था।
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