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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 12, 2012 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

चैनलों पर सरकारी विज्ञापन के लिए नए दिशानिर्देश

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Published: Sat, 12 May 2012 01:04 AM (GMT+05:30)Updated: Sat, 12 May 2012 05:16 AM (GMT+05:30)

इलेक्ट्रोनिक मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापन के संबंध मे केद्र सरकार ने शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी कर ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। इलेक्ट्रोनिक मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापन के संबंध में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसमें सरकार ने अपने कार्यो के प्रचार व प्रसार के लिए क्षेत्रीय चैनलों पर जोर दिया गया है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी [डीएवीपी] द्वारा जारी दिशानिर्देश में सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं। साथ ही विज्ञापन की दर में वर्तमान की तुलना में 60 से 70 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। नई नीति के कारण कई क्षेत्रीय चैनलों को डीएवीपी की सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए निर्धारित कुल बजट का 40 फीसदी हिस्सा क्षेत्रीय चैनलों को दिया जाएगा। साथ ही नई नीति में अब चैनलों को वार्षिक अनुसूची का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे कभी भी डीएवीपी में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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