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    इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ वोडाफोन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

    By anand rajEdited By:
    Updated: Wed, 23 Mar 2016 11:33 AM (IST)

    टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने आयकर विभाग के नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। टेलीकॉम कंपनी की इस याचिका पर आज सुनवाई होगी

    नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने आयकर विभाग के नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। टेलीकॉम कंपनी की इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। वोडाफोन को आज आयकर विभाग के नोटिस का भी जवाब देना है।

    आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती के अलावा वोडाफोन ने आयकर अधिनियम की धारा 142 (2ए) में किये गए बदलाव को भी चुनौती दी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट सभी मामलों में सुनवाई करेगा।

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    बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने वोडाफोन को राहत देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने वोडाफोन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कंपनी को आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस पर विभाग को 23 मार्च तक जवाब देने को कहा था।

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    हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने वोडाफोन की उस दलील को भी मानने से इंकार कर दिया है, जिसमें कंपनी ने नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी।

    ये भी पढ़ेंः वोडाफोन व केयर्न जैसे विवादों के सुलझने का रास्ता साफ

    हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और आयकर विभाग की और से दी गई जानकारी के अनुसार वोडाफोन को विभाग की और से अतिरिक्त समय दिया गया था। मगर उन्होंने सही समय पर जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके नोटिस को हाईकोर्ट में चुनैती दे दी। ऐसे में उन्हें और समय नहीं दिया जा सकता। लिहाज वो 23 मार्च तक उन्हें जारी नोटिस का जवाब विभाग को दे दे।

    उल्लेखनीय है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी पर 14,200 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। आयकर विभाग ने 4 फरवरी को कंपनी को चिट्ठी भेजी थी। वोडाफोन ने 1100 करोड़ डॉलर में हच के बिजनेस में 6 फीसद हिस्सेदारी खरीदी थी।

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