IRF पर प्रतिबंध मामले पर नाईक की याचिका खारिज
IRF पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ नाइक की याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के अकाउंट व इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगाए गए प्रतिबंध मामले पर नाइक की याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
Delhi High Court dismisses plea of Zakir Naik led Islamic Research Foundation against immediate ban and freezing of accounts. pic.twitter.com/0ofdItBE3S
— ANI (@ANI_news) March 16, 2017
फाउंडेशन के सारे अकाउंट्स तुरंत फ्रीज कर लिए जाने पर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस प्रतिबंध लगाने संबंधित पर्याप्त सबूत गृह मंत्रालय के पास हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2016 की अधिसूचना जारी की थी जिसके तहत फाउंडेशन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
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