दिल्ली कोर्ट से नवीन जिंदल को बड़ी राहत, व्यापार के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति नवीन जिंदल को विदेशों में अपना व्यापार करने की अनुमति दे दी है। ...और पढ़ें

नई दिल्ली (एएनआइ)। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति नवीन जिंदल की याचिका स्वीकार कर उन्हें व्यापार के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। मालूम हो कि जिंदल कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में आरोपी हैं। इसके पहले उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य को मध्य प्रदेश के कोल ब्लॉक घोटाले मामले में समन जारी किया था।
सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने उन्हें यह समन जारी किया था। जिसमें नवीन जिंदल के अतिरिक्त कंपनी 'जिंदल स्टील एडं पावर लिमिटेड' (जेएसपीएल) के पूर्व निदेशक सुशील मारु, पूर्व उप मैनेजिंग डॉयरेक्टर आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल को भी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत आरोपी बनाया गया था।
सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि जेएसपीएल ने उपकरणों की खरीददारी में नियमों का पालन नहीं करके कोयला मंत्रालय को गुमराह करने का कार्य किया है।
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