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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 09, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली गैंगरेप: पकड़ा गया बचाव पक्ष के वकील का झूठ और..

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Published: Sat, 09 Nov 2013 09:52 AM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2013 09:57 AM (IST)

दिल्ली गैंगरेप मामले में अभियुक्तों की फांसी की सजा के पुष्टीकरण मामले पर अभियोजन ने अपनी जिरह पूरी कर दी, ...और पढ़ें

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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली गैंगरेप मामले में अभियुक्तों की फांसी की सजा के पुष्टीकरण मामले पर अभियोजन ने अपनी जिरह पूरी कर दी, मगर बचाव पक्ष की ओर से कोई भी वकील अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एक वकील ने अपने न आने के संबंध में गलत जानकारी भी हाईकोर्ट को दी, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया।

दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल व न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने बचाव पक्ष के वकीलों के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। खंडपीठ ने बचाव पक्ष द्वारा पेश न होने को मामले में देरी करवाने के लिए की गई कार्रवाई मानते हुए बचाव पक्ष के सभी वकीलों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे हर हालत में सोमवार को हाईकोर्ट के समक्ष पेश हों।

इन तथ्यों के आधार पर हुई दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को सजा

अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील ऐसा नहीं करते हैं तो अभियुक्तों की पैरवी के लिए अदालत सरकारी खर्चे पर अलग से वकील नियुक्त कर देगी। वहीं, हाईकोर्ट ने मामले में चारों अभियुक्तों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय ठाकुर के पेशी वारंट जारी किए हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता दयान कृष्णन ने जिरह पूरी करते हुए कहा कि अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है और निचली अदालत ने चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा देकर सही फैसला सुनाया है।

दिल्ली गैंगरेप मामले की दर्द भरी दास्तां

उक्त मौके पर बचाव पक्ष के अभियुक्तों एपी सिंह व एमएल शर्मा अदालत में मौजूद नहीं थे। हाईकोर्ट के समक्ष अभियुक्तों एमएल शर्मा की ओर से एक अन्य अभियुक्तों ने पेश होकर जानकारी दी कि एमएल शर्मा एक अन्य मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में विचाराधीन एक मामले में पैरवी के लिए मुंबई में हैं। जबकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मौजूदा समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।

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