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    नंबर पोर्टेबिलिटी पर भारती, आइडिया व लूप को समन

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    Updated: Wed, 21 Mar 2012 09:57 PM (IST)

    दिल्ली के एक मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी [एमएनपी] पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमनों उल्लंघन के ओप म ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। दिल्ली के एक मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी [एमएनपी] पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमनों उल्लंघन के ओप में तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियो भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर और लूप मोबाइल व उनके अधिकारियो को समन भेजा है।

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    इन अधिकारियों को 25 मई माले की सुनवाई कर रहे मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव की अदालत में पेश होने को कहा गया है।

    तलब किए गए अधिकारियों में भारती एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कपूर, उसके निदेशक [कानून एवं नियामक मामले] ज्योति पवार व उपाध्यक्ष [प्रमुख एवं नियामक मामले, मोबाइल सेवाएं] अश्विनी राणा शामिल हैं।

    आइडिया सेल्युलर के प्रबंध निदेशक हिमाशु कपानिया व कंपनी के कार्पोरेट मामलों के मुख्य अधिकारी रजत के मुखर्जी को तलब किया गया है।

    लूप मोबाइल के प्रबंध निदेशक संदीप बसु व मुख्य नियामक अधिकारी हरीश कपूर के नाम भी समन है।

    अदालत ने कहा, ''मेरे विचार में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनके आधार पर आरोपियो के खिलाफ ट्राई के नियमन के उल्लंघन का मामला बनता है।''

    ट्राई ने इन कंपनियो व उनके शीर्ष अधिकारियो के खिलाफ कथित तौर पर नियमो के उल्लंघन के लिए अलग से शिकायत दर्ज की है। इन कंपनियो पर आरोप है कि उन्होने विभिन्न सर्किलो मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य में अपने ग्राहको की एमएनपी संबंधी आग्रह को पूरा नहीं किया।

    ट्राई के वकील साकेत सिंह ने तर्क दिया कि तीन कंपनियो ने ट्राई के दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 का उल्लंघन किया है।

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