नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने सोनिया और राहुल से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि उन्हें सुब्रह्माण्यम स्वामी द्वारा धारा-294 के तहत भेजा गया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें दस्तावेज मांगने की बात कही गई है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य से सुब्रह्माण्यम स्वामी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के संबध में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि उन्हें सुब्रह्माण्यम स्वामी द्वारा धारा-294 के तहत भेजा गया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें दस्तावेज मांगने की बात कही गई है। महानगर दंडाधिकारी लवलीन ने इस पर स्वामी से बचाव पक्ष को नोटिस की कॉपी देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
सुबह्माण्यम स्वामी का आरोप है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य ने षड्यंत्र के तहत यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की एजेएल (एसोसिएट जर्नल लिमिटेड) को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके चलते करीब 90 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिकार यंग इंडिया को मिल गया।

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