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    कोल ब्‍लॉक आवंटन: बीएलए पावर को सुप्रीम कोर्ट से राहत

    By T empEdited By:
    Updated: Tue, 03 Feb 2015 04:33 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें बीएलए पावर इंडस्‍ट्री को कोल ब्‍लॉकों की अगली नीलामी से बाहर रखने की मांग की गई थी। कोल ब्‍लॉकों की अगली नीलामी में बोली लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीएलए पावर इंडस्‍ट्री को इजाजत दे

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें बीएलए पावर इंडस्ट्री को कोल ब्लॉकों की अगली नीलामी से बाहर रखने की मांग की गई थी। कोल ब्लॉकों की अगली नीलामी में बोली लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीएलए पावर इंडस्ट्री को इजाजत दे दी है। कोल ब्लॉकों की नीलामी 14 से 22 फरवरी के बीच होगी।

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    मुंबई बेस्ड बीएलए इंडस्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 6 जून 1996 को मध्यप्रदेश के गोटीटोरिया पूर्व और पश्चिम में दो कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इसी तरह बीएलए के माइनिंग डायरेक्टर कास्ट्रोन को 1 सितंबर 1999 में झारखंड में एक कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलए पावर पर चल रहे कोल ब्लॉक से जुड़े मामलों को मध्यप्रदेश में ही ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट में होगी।

    कोल ब्लाकों की नीलामी 14 से 22 फरवरी के बीच होगी। सरकार 46 कोल ब्लाकों की नीलामी करने जा रही है। यह नीलामी प्राइवेट कंपनियों के लिए होने जा रही है।

    इसे भी पढ़ें: कोल ब्लॉक नीलामीः तकनीकी योग्यता निर्धारण के लिए पैनल गठित होगा