आसाराम बापू पर चलेगा मुकदमा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राम स्वरूप सरोज की अदालत ने मंगलवार को गोपीगंज पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए आसाराम बापू पर मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है। मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। आसाराम बापू 24 अप्रैल, 2012 को गोपीगंज के राजनगर म
भदोही [जागरण संवाददाता]। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राम स्वरूप सरोज की अदालत ने मंगलवार को गोपीगंज पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए आसाराम बापू पर मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है। उनके खिलाफ पिछले वर्ष 26 अप्रैल को लूट और मारपीट का मामला दर्ज किया गया था।
आसाराम बापू 24 अप्रैल, 2012 को गोपीगंज के राजनगर में प्रवचन करने आए थे। इस बीच रोहित गुप्ता ने उनके खिलाफ लूट एवं मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मामले को झूठा करार देते हुए अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी थी। रोहित गुप्ता ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को चुनौती दी।
अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। साथ ही परिवाद के रूप में केस दर्ज करने के आदेश दिए। सुनवाई की तिथि 23 जुलाई मुकर्रर की गई है।
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