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    अमिताभ बच्चन व अमर सिंह को कोर्ट से राहत

    By Edited By:
    Updated: Thu, 09 Jan 2014 10:28 PM (IST)

    सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और राष्ट्रीय जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह को गुरुवार को राहत मिल गई। कानपुर की अदालत में उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग, भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा विचाराधीन था। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर वादी ने पैरवी से इंकार कर दिया जि

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और राष्ट्रीय जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह को गुरुवार को राहत मिल गई। कानपुर की अदालत में उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग, भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा विचाराधीन था। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर वादी ने पैरवी से इंकार कर दिया जिसके बाद अदालत ने अभियोजन की ओर से दाखिल अंतिम आख्या स्वीकार कर ली।

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    बाबूपुरवा के शिवाकांत त्रिपाठी ने 15 सितंबर 09 को बाबूपुरवा थाने में अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने, मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई तो प्रवर्तन निदेशालय ने 11 सितंबर 2012 को आरोप निराधार पाते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की जांच में भी मामला सही नहीं पाया गया। जिसके बाद वादी शिवाकांत की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने 12 अक्टूबर 2012 को आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता। प्रदेश सरकार चाहे तो अपनी किसी एजेंसी से प्रकरण की पुन: विवेचना करा सकती है। इसके बाद तत्कालीन बाबूपुरवा सीओ ने मामले की विवेचना की। उन्होंने भी 31 अक्टूबर 2012 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी। इसके विरोध में वादी ने 5 नवंबर 2012 को कोर्ट में (प्रोटेस्ट पिटीशन) प्रार्थना पत्र दिया। 20 मई 2013 को एक और शपथपत्र दिया जिसमें कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना। इसके बाद 19 दिसंबर 2013 को वह बैकफुट पर आए और अदालत में शपथपत्र देते हुए कहा कि वह अपने पूर्व में दिए प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहते। अपने अधिवक्ताओं से विधिक सलाह लेने पर उन्हें पता चला कि उनके प्रोटेस्ट पिटीशन में कोई शक्ति नहीं है। इस पर एडीजे एसके सिंह की अदालत ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

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