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    अफजल की हिमायत में था विस्फोट

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    Updated: Wed, 14 Mar 2012 02:05 AM (IST)

    ाष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआइए] ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम विस्फोट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। छह लोगों क ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआइए] ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम विस्फोट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। छह लोगों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने बताया है कि बम धमाके का मकसद संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु[जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है] की सजा को खत्म या कम कराने की मांग को बुलंद करना था।

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    पिछले साल 7 सितंबर को हाई कोर्ट के बाहर बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। मंगलवार को पटियाला हाउस के जिला जज एचएस शर्मा की बंद कोर्ट रूम और कैमरे की निगरानी में एनआइए ने 1062 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। जिन छह लोगों को आरोपी बनाया गया है, उसमें आमिर अब्बास देव, वसीम अकरम मलिक और एक नाबालिग तिहाड़ जेल में हैं। बाकी तीन अभी पकड़ से बाहर हैं। कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि फरार आरोपियों के नाम जुनैद मलिक, आमिर कमल और छोटा हफीज हैं। एनआइए ने कोर्ट को बताया कि जो तीन आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी तैयारी कर रही है। साथ ही उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि देव और वसीम की गिरफ्तारी के बाद ही पूरी साजिश से परदा उठा था। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि वसीम मुख्य सूत्रधार है जिसने पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया जिससे बीते साल 7 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर-पांच के बाहर बम विस्फोट हुआ। एनआइए ने बताया कि वसीम को इस काम में हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य अजहर अली ने आगे किया जो जम्मू की जेल में वर्ष 2009 से बंद है। एनआइए ने जांच के दौरान तीन मोबाइल फोन जम्मू और किश्तवाड़ से जब्त किए थे। वसीम कश्मीर का निवासी है और बांग्लादेश में यूनानी मेडिसीन में पढ़ाई कर रहा है। आमिर अब्बास देव को बीते साल 16 सितंबर को कश्मीर के किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया गया था। इसी ने हाई कोर्ट बम ब्लास्ट के बाद मीडिया को मेल किया था। इसका मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी हो चुका है।

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