5 अगस्त तक फाइल नहीं किया रिटर्न तो होंगी ये दिक्कतें...
इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी कारण इस बढ़ी हुई तारीख 5 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा?
नई दिल्ली। इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी कारण इस बढ़ी हुई तारीख 5 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा? इंकम टैक्स कानून के कौन से सेक्शन्स में इसका जिक्र है? ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जो निश्चित तौर पर आपके मन में उठते होंगे। आपके इन्हीं सवालों का जवाब www.jagran.com अपने टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता की मदद से देने का प्रयास कर रहा है।
5 अगस्त तक रिटर्न फाइल न कर पाने की स्थिति में क्या दिक्कतें हो सकती हैं।
1- इंट्रेस्ट पेनल्टी के साथ भरना होगा रिटर्न
5 अगस्त निश्चित तौर पर इंकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। लेकिन इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक कोई भी करदाता अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। 5 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करने की स्थिति में करादाता को इंकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के अंतर्गत प्रति माह 1 फीसदी ब्याज देगा होगा। साथ ही अंतिम तारीख निकलने के बाद सेक्शन 271 (F) के अंतर्गत करदाता पर 5000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है।
2- सेक्शन 139 (4) में फाइल करना होगा रिटर्न
31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते समय करदाता को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि रिटर्न सेक्शन 139 (4) के अंतर्गत फाइल करें जो आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने से जुड़ी है। 31 जुलाई से पहले रिटर्न सेक्शन 139(1) के अंतर्गत फाइल की जाती है। ऑनलाइन करदाता को (After Due Date) वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
3- आयकर विभाग भेज सकता है आपको नोटिस
सेक्शन 142 (1) के अंतर्गत आयकर विभाग 31 मार्च के बाद करदाता को नोटिस भेजकर रिटर्न फाइल करने का निर्देश दे सकता है। साथ ही विभाग सालभर के दौरान किए हुए किसी भी लेनदेन की जानकारी मांग सकता है।
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4- रिटर्न में सुधार करने का नहीं मिलेगा विकल्प
5 अगस्त तक यदि कोई करदाता अपना रिटर्न फाइल करता है तो उसके पास रिटर्न में सुधार करने का ऑप्शन होता है। जबकि इसके बाद यदि कोई करदाता अपना रिटर्न फाइल करता है तो उसमें सुधार के विकल्प उसे नहीं मिलते हैं।
5- कैपिटल लॉस का नहीं मिलेगा फायदा
यदि वर्ष के दौरान आपको शेयर बाजार या किसी अन्य तरह से कैपिटल लॉस हुआ है तो आप 5 अगस्त के बाद उसको अपने रिटर्न में नहीं दिखा पाएंगे। जबकि 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करने की स्थिति में आपके पास कैपिटल लॉस का फायदा उठाने का मौका होता है।