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    पैन कार्ड से जुड़े ये फैक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए चौंकाने वाले

    पैन यानी परमानेंट एकाउंट नंबर हर वित्तीय लेन-देन के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। आयकर विभाग में पैनकार्ड की नुमाइंदगी करता है

    By Shilpa SrivastavaEdited By: Updated: Sat, 30 Jul 2016 10:00 AM (IST)

    पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर हर वित्तीय लेन-देन के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। आयकर विभाग में पैनकार्ड की नुमाइंदगी करता है। समझ लीजिए अगर आप पैनधारक नहीं हैं तो आयकर विभाग में आपका अस्तित्व ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग में व्यक्ति की पहचान का आधार ही पैन कार्ड होता है। आज के दौर में पैन कार्ड सिर्फ लेन-देन के लिए ही नहीं बल्कि फोटो आईडी और जन्म तिथि के लिए भी एक अहम दस्तावेज के रूप में माना जाता है।

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    Jagran.com के इस आर्टिकल में हम अपने पाठकों को पैन कार्ड से जुड़ी दो ऐसी जानकारियां देंगे जो आपके लिए चौंकाने वाली हो सकती हैं।

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    पैन कार्ड पर दर्ज करवा सकते हैं अपनी मां का नाम

    पहला,

    ज्यादातर पैनकार्ड धारक अपना कार्ड देखेंगे तो उस पर उन्हें अपने पिता का नाम प्रिंट दिखेगा। तमाम लोगों को यह जानकारी नहीं कि आयकर विभाग पैनधारक को पिता जी के नाम की जगह मां का नाम प्रिंट करवाने का भी ऑप्शन देता है। पैनकार्ड की एप्लीकेशन देते समय फॉर्म में एक ऑप्शन आता है, जिसे पैनधारक सेलेक्ट करके कार्ड पर अपनी मां का नाम अंकित करवा सकता है।

    दूसरा,

    आप अपने पैनकार्ड पर ही अपने आधार कार्ड का नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। जी हां, अब आपको दो अलग अलग आईडी प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैन कार्ड पर ही आधार नंबर को दर्ज करवाकर अपनी आईडी को टू इन वन बना सकते हैं।

    ये दोनों ही काम करवाने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ये दोनों ही काम करवा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि आपको अपने पैन कार्ड में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करवाना है तो आप इसको भी घर बैठे करवा सकते हैं।

    समझिए STEP BY STEP तरीका...

    STEP 1- पैन में करेक्शन के लिए tin.tin.nsdl.com/pan/ पर जाकर Change in PAN card Detail पर क्लिक करें।

    STEP 2- पेज पर सबसे नीचे जाकर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें।

    STEP 3- फॉर्म पर जिस डिटेल को चेंज करना है उसके बाईं तरफ वाले बॉक्स को सलेक्ट करें।

    STEP 4- डिटेल भरने के बाद आपको पेमेंट के विकल्प का चयन करना होगा।

    STEP 5- अंत में Acknowledgement Form पर अपनी दो फोटो चिपका कर साइन करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच कर विभाग के पते पर भेज दें।

    पता:

    इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट- 5वां फ्लोर, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सरेवे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी दीप बंगला चौक के पास पुणे-16