काले हिरण के शिकारी को तीन वर्ष का कारावास
सिवनी [मप्र]। जिले के छपारा थाना अंतर्गत काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच वर्ष पूर्व छपारा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद डहाके द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत काले हिरण के शिकारी प्रकाश को गिरफ्तार कर अदालत में मामला दायर किया था। इस मामले में सुनवाई कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णा परस्ते ने उक्त आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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