झारखंड में सिर्फ एक रुपये में होगी महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री
महिलाओं के नाम पर होने वाली अचल संपत्ति के निबंधन के लिए महज एक रुपये टोकन शुल्क अदा करना होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाली अचल संपत्ति पर लगने वाली स्टांप व
निबंधन शुल्क को लगभग नि:शुल्क कर दिया है। महिलाओं के नाम पर होने वाली अचल संपत्ति के निबंधन के लिए महज एक रुपये टोकन शुल्क अदा करना होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। हालांकि, सरकार का यह निर्णय उसे राजस्व की तगड़ी चपत भी लगाएगा।
दरअसल, झारखंड में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री होती है और इस अहम निर्णय में महिलाओं को भागीदार तक नहीं बनाया जाता। विशेषकर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री में महिलाओं से रायशुमारी तक नहीं की जाती। मुख्यमंत्री ने बैठक में इन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति होगी तो संपत्ति बेचने या न बेचने का निर्णय उनका स्वयं का होगा।
अभी महिलाओं को मिलती है दस फीसद छूट
राज्य में फिलहाल स्टांप और रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को दस फीसद की छूट मिलती है, जिसे लगभग नि:शुल्क करने का निर्णय लिया गया है।
चार प्रतिशत स्टांप व तीन प्रतिशत है रजिस्ट्रेशन शुल्क
अचल संपत्ति पर वर्तमान में चार प्रतिशत स्टांप व तीन प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क है। जिसे अब महिलाओं के मामले में लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो चालीस लाख की जमीन यदि महिला के नाम पर होगी तो उसे 2.80 लाख फायदा होगा।
निबंधन से आता है 150-200 करोड़ रुपये
राज्य सरकार को प्रतिवर्ष निबंधन से 150-200 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। यह निर्णय प्रभावी होने के बाद इसमें कम से कम पचास फीसद की गिरावट आना तय है।
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