चारा घोटालाः सीबीआइ कोर्ट में उपस्थित हुए लालू प्रसाद यादव
चारा घोटाला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सीबीआई के विशेष कोर्ट में उपस्थित हुए।
जागरण संवाददाता, रांची। चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद गुरुवार को सीबीआई के विशेष कोर्ट में उपस्थित हुए। लालू अपने पक्ष में गवाह नहीं लाए। कोर्ट में गवाही नहीं हुई।
लालू चारा घोटाला के चार मामलों में सीबीआइ कोर्ट में उपस्थित हुए। देवघर व चाइबासा कोषागार से जुड़े मामले में लालू अपने पक्ष में गवाह प्रस्तुत नहीं किए।
सबसे पहले वे विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में देवघर कोषागार से 89 लाख 24हजार 164 रुपये अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 64ए/96 में उपस्थित हुए हैं। इस मामले में उन्होंने हाजिरी लगवाई।
इसके बाद लालू इसी कोर्ट में दुमका कोषागार से करीब 3.13 करोड रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या 38ए/96 में भी हाजिरी लगवाई।
डोरंडा कोषागार से 139. 33 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या 47ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिरी लगवाई।
इधर, चाईबासा कोषागार से करीब 33 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/96 मामले में लालू सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस एस प्रसाद की अदालत में उपस्थित हुए।
लालू को कोर्ट में उपस्थिति से छूट के संकेत
लालू प्रसाद को शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थिति से छूट का संकेत हैx। लालू प्रसाद की ओर से सीबीआइ के विशेष कोर्ट में गुरुवार को गवाही दर्ज नहीं कराई गई।
लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार व चितरंजन कुमार ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण गवाहों समन नहीं भेज पाए हैं। इसलिए गवाह नहीं आ पाये। कल भी गवाह नहीं रहेंगे।
इसलिए 317 सीआरपीसी के तहत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति दी जाए। जिसे अदालत ने स्वीकार किया। हालांकि अदालत ने लिखित आदेश अबतक नहीं दिया है। अदालत दृआरा आवेदन की स्वीकृति से साफ संकेत मिल रहा है कि लालू शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित नहीं रहेंगे। वे आज ही रांची छोड़कर पटना निकल जाएंगे।
मीडिया से बातचीत में भी लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने भी लालू की उपस्थिति से छूट का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आवेदन स्वीकृत कर लिया है। गवाह नहीं रहेगा तो लालू को कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। हालाकि उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कोई गवाह आता है तो गवाही होगी।
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