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    मुखिया पर लगाया जुर्माना

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    Updated: Mon, 05 Mar 2012 09:45 PM (IST)

    मरकच्चो (कोडरमा) : मनरेगा कानून-2005 के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूर की मजदूरी भुगतान नहीं करने के आरोप में मनरेगा कानून धारा 25 के तहत मरकच्चो प्रखंड के महुंगाय पंचायत के मुखिया सदानंद सिंह पर बीडीओ सह मनरेगा योजना के मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी हीरा कुमार ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बीडीओ हीरा कुमार ने कहा कि यह जुर्माना योजना संख्या 4/10-11 में लगाया गया है। योजना के तहत महुंगाय निवासी नारायण साव के खेत में 12 फीट व्यास का कूप निर्माण कराया गया है, जिसमें काम कर रहे मनरेगा मजदूर की आठ माह से मजदूरी लंबित थी। इसके तहत उनपर जुर्माना लगाया गया।

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