नाबालिग का अपहरण कर जबरन रचायी शादी
विरोध करने पर उसने उसकी बड़ी दीदी को कुछ करने की धमकी दी और उसे अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले गया।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बागबेड़ा से हुए नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस ने गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी शिवेंद्र द्विवेदी की कोर्ट में पीडि़ता का बयान दर्ज कराया। पीडि़ता ने कोर्ट को बताया कि वह आठ मई को घर में अकेली थी। उसी समय कीताडीह राजू बगान निवासी अशोक कुमार उसके घर आया वह उसे पिछले छह माह से जानती थी। अशोक उसे अपने घर ले जाना चाह रहा था।
विरोध करने पर उसने उसकी बड़ी दीदी को कुछ करने की धमकी दी और उसे अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले गया। जहां से वह वापस नहीं आने दे रहा था। उसे लेने के लिए उसके भाई, दीदी व जीजा गए तो अशोक ने उन्हें भगा दिया। जब बागबेड़ा पुलिस पहुंची, तब वह अशोक के घर से निकल पाई।
पीडि़ता ने बताया कि इस दौरान अशोक ने जबरन उसके साथ मंदिर में शादी कर ली। पीडि़ता के पिता ने अशोक कुमार सिंह के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए बागबेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार सिंह को गुरुवार को जेल भेज दिया।
यह भी पढ़ें: झारखंड में नक्सली संगठनों के खिलाफ शुरू होगा बड़ा अभियान
यह भी पढ़ें: लातेहार में इनामी नक्सली ललन यादव ने किया सरेंडर

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।