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    फहीम खान की बहू ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

    By Sachin MishraEdited By:
    Updated: Thu, 04 May 2017 11:40 AM (IST)

    शिकायत के मुताबिक, उसने दो बेटियों को जन्म दिया है, इस कारण उसके साथ मारपीट की जाती है।

    फहीम खान की बहू ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

    जागरण संवाददाता, धनबाद। गैंग्स अॉफ वासेपुर के मुखिया फहीम खान के बड़े बेटे इकबाल खान की पत्नी वाहिदा खान ने बुधवार को बैंकमोड़ थाना पहुंचकर ससुरालवालों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। थाना में दी गई शिकायत में उसने बताया कि उसने दो बेटियों जन्म दिया है, इस कारण भी उसके साथ मारपीट की जाती है। वाहिदा ने पति इकबाल अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

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    वाहिदा ने बताया कि पूर्व में ही उसने मामले की शिकायत सीएम के पास भी कर चुकी है। इसकी जांच बैंकमोड़ पुलिस कर रही है। इससे भी ससुराल के लोग खफा थे। बुधवार को भी उसके साथ ससुरालवालों ने मारपीट की। वाहिदा ने बताया कि 2010 में उसकी शादी इकबाल खान के साथ हुई थी। शादी में उसकी मां ने औकात के मुताबिक, दान दहेज दिया था। पहली बेटी होने के बाद ससुरालवालों ने उसे मायका भेज दिया। इसके बाद जब पति इकबाल जेल से बाहर आया तो फरवरी 2012 में उसे ससुराल ले जाया गया।

    कुछ दिनों बाद जब वह गर्भवती हुई तो उसकी जांच कराई गई। जांच में फिर बेटी ही होने की बात सामने आई, इसके बाद ससुराल के लोग गर्भपात कराने के लिए उसे अस्पताल ले गए। लेकिन उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया, इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और फिर वह चार वर्षो तक मायके में ही रही। इसके बाद 25 फरवरी को उसकी बहन के साथ मारपीट व की गई तो मामला बैंकमोड़ थाना पहुंचा था। यहां से बांड भरकर उसे ससुराल वाले ले गए थे। बुधवार को फिर उसके साथ मारपीट की गई।

    किसी तरह जान बचाकर थाना पहुंची। उसने सास रिजवाना प्रवीण, ननद फौजिया खान, मेहर फातिमा, जन्नत खानम, सद्दाम उर्फ रज्जन, जफर खान समेत फहीम के दामाद और भाइयों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। वाहिदा ने अपने देवर के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    इरफान खान हत्याकांड में फहीम खान की हुई पेशी

    रेलवे ठेकेदार इरफान खान हत्याकांड में बुधवार को फहीम खान को वीसीएस के जरिए अदालत में पेश किया गया। अभियोजन इस मामले में कोई गवाह पेश नहीं कर सका। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पक्ष रखा।

    बता दें कि 11 मई 2011 को दोपहर 12 बजे ठेकेदार इरफान खान डीआरएम ऑफिस धनबाद में टेंडर डालने आया था जहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इरफान के पुत्र अमीर खान के फर्द बयान पर फहीम, मंसूर, इकबाल समेत अन्य के विरुद्ध धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता योगेंद्र सिंह ने 31 जनवरी 15 को आरोपियों के विरुद्ध निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

    लिस ने दावा किया था कि जेल में बंद फहीम खान रेलवे के टेंडर को मैनेज करता था। उसकी बात इरफान नहीं मानता था। जमीन कारोबार में भी इरफान से फहीम और उसके गुर्गो ने रंगदारी की मांग की थी। नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। वर्ष 2011 में इरफान को 24 लाख रुपये का टेंडर रेलवे से मिला था। फहीम और उसके गुर्गो ने 5 फीसद कमीशन की मांग की थी जिसे इरफान ने देने से इन्कार कर दिया था। इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने फहीम और उसके भाई नसीम को षड्यंत्रकारी बताया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इरफान के पुत्र अमीर, दानिश और उसकी पत्नी का भी धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था।

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