जीएसटी काउंसिल के फैसले से होटल, रेस्तरां जाने वालों को राहत, नई दरें लागू
जीएसटी की दरें घटने से कारोबारियों, ग्राहकों दोनों को लाभ हुआ है। उत्तर भारत में इस सेक्टर में चार से पांच लाख करोड़ का कारोबार होता है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। जीएसटी काउंसिल के फैसले देश सहित हिमाचल में भी बुधवार से लागू हो गए। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में बड़े बदलाव से राज्य में होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है।
करीब पांच हजार करोड़ सालाना कारोबार से जुड़ी इस इंडस्ट्री को नई संजीवनी मिलेगी। चार माह से इसके कारोबार में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी। नई दरें लागू होने से ग्राहकों ने भी राहत की सांस ली है। अब होटल, रेस्तरां मंदी के दौर से बाहर आ सकेंगे। इनमें ग्राहक लजीज व्यंजनों का पहले की तरफ लुत्फ उठा सकेंगे। जीएसटी की महंगी दरों ने उनके स्वाद को फीका कर दिया था। बुधवार को ग्राहकों ने भोजन का तो जायका लिया ही, कमरों की दरों में भी फर्क महसूस किया। चाय, कॉफी की चुस्कियां लेना भी सस्ता हो गया।
ऐसे दिखा असर
शिमला में हमेशा ग्राहकों से गुलजार रहने वाले कॉफी हाउस में जन विकास मंच के संयोजक सुभाष वर्मा, पूर्व कर्मचारी नेता गोविंद चितरांटा के टेबल पर कॉफी का बिल पहुंचा तो तपाक से बोले, अरे ये क्या आपने पैसे कम लिए? सर्व करने वाले कर्मी ने कहा, जनाब, अब जीएसटी कम हो गया है। पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, बुधवार से घटकर पांच फीसद हुआ है। दूसरे टेबल पर सियासी गपशप में व्यस्त एमआर शर्मा की टीम का ध्यान भी बिल पर गया। टैक्स की दर सात प्रतिशत थी। बस इतना ही बोले, काश चुनाव से पहले कम करते तो बात ही कुछ और होती।
इसी तरह ओपी वर्मा, दीपक चौहान ने बताया कि ग्राहकों ने बढ़ी हुई दरें काफी चुभ रही थीं, लेकिन केंद्र सरकार देरी से ही जागी पर सही जागी। कितनी घटी दरें एसी वाले रेस्तरां में जीएसटी की दर 18 फीसद थी। यह घटकर पांच प्रतिशत हो गई है। नॉन एसी में यह 12 फीसद थी।
अब दोनों में एक समान हो गई हैं। साढ़े सात हजार तक के होटल के किराये में भी यह 18 से 5 फीसद हुई हैं। हां, इसकी ऊपर की रेंज वाले होटलों में यह पहले की तरह ही रहेगी। इन राज्यों के पर्यटक करते थे विरोध होटलों, रेस्तरां में हिमाचल आने वाले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पर्यटक जीएसटी का विरोध करते थे। उन्हें 18 प्रतिशत टैक्स चुभता था, लेकिन व्यवसायी उन्हें इसमें छूट नहीं दे पाते थे। बुधवार से इन पर्यटकों ने भी राहत ली है।
निर्माण सामग्री पर घटा टैक्स
भवन निर्माण करने की सामग्री पर जीएसटी 28 की जगह 18 प्रतिशत हो गया है, लेकिन पेंट, सीमेंट इसके दायरे में नहीं है। कुल 178 वस्तुओं पर टैक्स 28 से 18 फीसद हो गया है। इसमें वाशिंग पाउडर से लेकर सौंदर्य सामग्री भी शामिल है।
जीएसटी की दरें घटने से कारोबारियों, ग्राहकों दोनों को लाभ हुआ है। उत्तर भारत में इस सेक्टर में चार से पांच लाख करोड़ का कारोबार होता है। हिमाचल में यह पांच हजार करोड़ के आसपास है, लेकिन जुलाई से इसमें 30 से 40 फीसद तक की कमी आई थी। अब एकदम पहले जैसा ही उछाल देखने को मिलेगा। एसोसिएशन ने नए फैसले लागू करने के लिए जीएसटी काउंसलिंग का आभार व्यस्त जताया है।
-संजय सूद, अध्यक्ष नॉर्थ इंडियन होटल रेस्तरां एसोसिएशन।
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