हत्या मामलों के चार दोषियों को उम्रकैद
हत्या के दो मामलों में प्रदेश हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। इनमें एक मामला कुल्लू व एक मामला बिलासपुर जिला का था।
शिमला [जेएनएन] : प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के अनवर अली व शरीफ मोहम्मद को हत्या के दोष मे उम्रकैद की सजा सुनाई। शरीफ मोहम्मद सजा सुनाते समय कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। इस कारण कोर्ट को उसकी अनुपस्थिति मे सजा सुनानी पड़ी। कोर्ट ने एसपी कुल्लू को वारंट की तामील का जिम्मा सौपा है।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि एसपी कुल्लू एक महीने मे वारंट की तामील करने मे असफल रहता है, तो गृह सचिव उसे निलंबित करने के आदेश जारी करे। हत्या से जुड़े एक अन्य मामले मे बिलासपुर जिला के सतीश कुमार व राजीव कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दहेज के लिए प्रताडि़त करने व भ्रूण हत्या के एक मामले मे कागड़ा जिला के रमेश चद व कैलाशो देवी को सात साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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