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    विनीत चौधरी को मुख्य सचिव के समकक्ष ओहदा देने का आदेश

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 02 Mar 2017 01:00 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, शिमला : चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने राज्य में सलाहकार के पद प

    विनीत चौधरी को मुख्य सचिव के समकक्ष ओहदा देने का आदेश

    राज्य ब्यूरो, शिमला : चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने राज्य में सलाहकार के पद पर तैनात वरिष्ठ आइएएस अधिकारी विनीत चौधरी को मुख्य सचिव के समकक्ष ओहदा देने का आदेश सरकार को दिया है। ट्रिब्यूनल में अब इस मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी।

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    उल्लेखनीय है कि सरकार ने आइएएस अधिकारी वीसी फारका को वरिष्ठता को नजरअंदाज कर मुख्य सचिव बनाया था। भले की मुख्य सचिव की नियुक्ति सरकार का विशेषाधिकार है और सरकार अपनी पसंद का अधिकारी ही इस पद पर तैनात करती है। फारका की मुख्य सचिव के पद पर तैनाती के बाद दो वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों दीपक सानन व विनीत चौधरी ने इसे कैट में चुनौती दी थी। कैट के निर्देशों के बाद सरकार ने सानन व चौधरी दोनों को सलाहकार का ओहदा भी दिया। दीपक सानन व विनीत चौधरी दोनों ही वीसी फारका से वरिष्ठ है। दीपक सानन रिटायर भी हो चुके है। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित कैट में विनीत चौधरी व दीपक सानन की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कैट ने चौधरी को मुख्य सचिव के समकक्ष ओहदा देने के निर्देश दिए है।