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    वीरभद्र सिंह आयकर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली

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    Updated: Tue, 20 Dec 2016 01:02 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, शिमला : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व पुत्र विक्रमादित्य द्वा ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, शिमला : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व पुत्र विक्रमादित्य द्वारा उनकी आयकर असेसमेंट को पुन: जाचने के आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।

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    याचिकाकर्ताओं ने आयकर से जुड़े मामले में शपथपत्र दायर करने के लिए एक बार फिर अतिरिक्त समय की माग की। इसे स्वीकारते हुए न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने मामले को 21 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। न्यायालय ने फिलहाल आयकर विभाग को इन मामलों में नोटिस जारी नहीं किए हैं। मामले के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-2013 में मुख्यमंत्री व उनके परिवार ने अपनी कुल आय का ब्योरा आयकर विभाग को देते हुए रिटर्न जमा करवाई थी। आयकर विभाग ने रिटर्न में खामिया पाते हुए प्रार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 24 नवंबर 2016 को विभाग ने पुन: आकलन को खोलने के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की। इसके चलते आपत्तियों को खारिज कर दिया। इन्हीं आदेशों को प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है।