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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 21, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

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Published: Fri, 21 Oct 2016 10:44 PM (IST)Updated: Sat, 22 Oct 2016 11:19 AM (IST)

पत्‍नी के चरित्र पर शक करते हुए उसकी हत्या करने वाले पति के खिलाफ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश धर्मशाला ने ...और पढ़ें

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धर्मशाला [जेएनएन]: पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसकी हत्या करने वाले पति के खिलाफ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश धर्मशाला ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि केस मे अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी भुवनेश शर्मा ने की।

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28 मार्च, 2014 को रमेश चंद निवासी बहादुरपुर तहसील फतेहपुर ने पुलिस में सुभाष सिंह निवासी कुतराना तहसील नूरपुर के खिलाफ उसकी बहन को मौत के घाट उतारने का मामला दर्ज करवाया था। कहा था कि उसका जीजा सुभाष सिंह उसकी बहन पर शक करता था, जिसके चलते उसने उसे मार दिया था। सुभाष जब पत्‌नी पर हमला कर रहा था तो सुभाष सिंह की बहन ने बीच बचाव की कोशिश की, जिसमें वह भी घायल हुई थी।

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पुलिस ने धारा 302 व 326 के तहत मामला दर्ज कर केस चलाया था। केस मे अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह न्यायालय में पेश किए, जबकि फोरेंसिंक लैब द्वारा जुटाए गए साक्ष्यो, सबूतों व गवाहो की बयानो के आधार पर सुभाष पर दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश राजीव वाली की अदालत ने सजा सुनाई।

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