आत्महत्या को उकसाने पर पांच साल कठोर कारावास
संवाद सहयोगी, धर्मशाला : पत्नी के साथ मारपीट करने व आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को अदालत ने ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : पत्नी के साथ मारपीट करने व आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को अदालत ने पांच साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत के दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
मामले की पैरवी कर रहे जिला उपन्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना पालमपुर के तहत राख गांव की रीना देवी की 2003 में जिया के सुरेंद्र कुमार के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद सुरेंद्र ने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। बार-बार मारपीट से तंग आकर रीना ने सात अगस्त 2014 को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। रीना के भाई नरेश ने थाना पालमपुर में शिकायत दर्ज करवाई कि सुरेंद्र कुमार की मारपीट से तंग आकर उसकी बहन ने आत्महत्या की है। आरोप लगाया कि आत्महत्या से एक दिन पहले भी सुरेंद्र ने उसकी बहन से मारपीट की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन ज्योत्सना सुमन डढवाल की अदालत में यह मामला चल रहा था। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। सुरेंद्र पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर सुरेंद्र कुमार को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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