नब्बे प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे सोलर वाटर पंप

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-एक से ढाई एकड़ जोत के किसानो को मिलेगा फायदा
-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है योजना
जागरण संवाददाता, सोनीपत :
अनुसूचित जाति के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पम्प मुहैया कराए जाएंगे। किसानों को पंप की कुल कीमत में से मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। इससे उन्हें सिंचाई की मद में बचत होगा तथा बिजली की खपत भी कम किया जा सकेगा। अक्षय ऊर्जा विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही इस सुविधा का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति के ऐसे किसान जिनके पास एक एकड़ से ढाई एकड़ तक जमीन है। ऐसे छोटे जोत आकार के किसान छोटे ट्यूबवेलों पर सोलर वाटर पंप लगवा सकते है। दो हार्सपावर के 18 सौ वाट के सोलर सबमरसीबल पंप की बाजार कीमत दो लाख रुपये है। इस पंप पर केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसान को केवल 10 प्रतिशत यानि 20 हजार रुपये राशि का भुगतान करना होगा।
'' योजना अनुसूचित जाति के किसानों के लिए फायदेमंद है। इसके तहत किसान को दो लाख कीमत के पंप के लिए 20 हजार रुपये तथा छह लाख कीमत का पंप के लिए मात्र 60 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। किसान जहां बहुत कम कीमत में पंप लगवा सकेंगे, वहीं इससे इस वर्ग के किसानों को सिंचाई की मद में अच्छी खासी बचत हो सकेगी। साथ ही बिजली की खपत में भी कमी आएगी''
-वीेरेंद्र सिंह लाठर
अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत

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