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    शरीर पर बने टैटू ने खोल दिया महिला का राज, दुष्‍कर्म का आरोपित बरी, जानें ऐसा क्‍या लिखा था

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Thu, 03 Oct 2019 09:59 AM (IST)

    रोहतक में दुष्‍कर्म के मामले में महिला के शरीर मिले टैटू ने पूरे केस को बदल दिया। टैटू में ऐसा कुछ लिखा था कि आरोपित को कोर्ट ने बरी कर दिया। टैटू में आरोपित का नाम लिखा था।

    शरीर पर बने टैटू ने खोल दिया महिला का राज, दुष्‍कर्म का आरोपित बरी, जानें ऐसा क्‍या लिखा था

    रोहतक, [विनीत तोमर]। एक टैटू ने दुष्‍कर्म के मामले की पूरी कहानी बदल दी और आरोपित बरी हो गया। एक शादीशुदा महिला ने एक युवक पर दुष्‍कर्म का आरोप लगाया। कोर्ट में सुनवाई के दाैरान आरोपित पक्ष की तरफ महिला के शरीर पर बने टैटू की तस्‍वीर पेश की गई। दरअसल महिला ने अपने शरीर पर आरोपित युवक के टैटू बनवा रखे थे। इसके बाद कोर्ट ने उनके बीच प्रेम संबंध का मामला बताते हुए आरोपित को बरी कर दिया।

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    महिला के शरीर पर मिला आरोपित के नाम का टैटू, कोर्ट ने कहा फिर दुष्कर्म कैसा

    कोर्ट ने कहा कि जो फोटो और चैट के स्क्रीनशॉट पेश किए गए हैं उसे देखकर लगता है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने हैं। महिला के शरीर पर आरोपित के नाम का टैटू भी है, उससे भी लग रहा है कि यह प्रेम संबंध का मामला है। प्रेम में बने संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित को बरी कर दिया।

    शादीशुदा महिला ने युवक पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप

    मामले के अनुसार, शहर की एक कालोनी की रहने वाली महिला ने फरवरी 2018 में पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत दी थी। महिला ने बताया था कि वह शादीशुदा है। पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। आरोपित ने धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसके बच्चों को भी जान से मार देगा।

    महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपित पक्ष की तरफ से कोर्ट में महिला और खुद के फोटोग्राफ और चैटिंग के स्क्रीनशॉट पेश किए। इसके अलावा महिला के शरीर पर आरोपित के नाम का टैटू भी मिला।

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    सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह मामला प्रेम-प्रसंग का है। महिला और आरोपित के बीच सहमति से संबंध बने हैं। इसलिए इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया है। बता दें कि दो दिन पहले भी इसी तरह का मामला कोर्ट में आया था। उक्त मामले में भी कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए आरोपित को बरी कर दिया था।

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