Move to Jagran APP

पीड़ित ले सकते हैं मुफ्त कानूनी सलाह

जागरण संवाददाता, रोहतक : जाट आरक्षण आंदोलन के बाद भड़की हिंसा में पीड़ित लोग किसी भी प्रकार की कानू

By Edited By: Published: Sun, 28 Feb 2016 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2016 01:00 AM (IST)

जागरण संवाददाता, रोहतक :

loksabha election banner

जाट आरक्षण आंदोलन के बाद भड़की हिंसा में पीड़ित लोग किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह मुफ्त में ले सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है। हैल्प डेस्क का दूरभाष नम्बर 01262- 257304 है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस हेल्प डेस्क के माध्यम से पीड़ित निश्शुल्क विधिक सेवाओं के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनियों से मुआवजे के लिए आवेदन के बाद राशि नहीं देने के संबंध में पीड़ित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बीमा कम्पनियों के मामले में इन पीड़ितों की मदद करेगा और नियमानुसार उन्हें कानूनी सहायता भी मुहैया करवाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का टोल फ्री नम्बर 1800-180-2057 है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.