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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पीड़ित ले सकते हैं मुफ्त कानूनी सलाह

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Published: Sun, 28 Feb 2016 01:00 AM (GMT+05:30)

जागरण संवाददाता, रोहतक : जाट आरक्षण आंदोलन के बाद भड़की हिंसा में पीड़ित लोग किसी भी प्रकार की कानू

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जागरण संवाददाता, रोहतक :

जाट आरक्षण आंदोलन के बाद भड़की हिंसा में पीड़ित लोग किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह मुफ्त में ले सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है। हैल्प डेस्क का दूरभाष नम्बर 01262- 257304 है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस हेल्प डेस्क के माध्यम से पीड़ित निश्शुल्क विधिक सेवाओं के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनियों से मुआवजे के लिए आवेदन के बाद राशि नहीं देने के संबंध में पीड़ित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बीमा कम्पनियों के मामले में इन पीड़ितों की मदद करेगा और नियमानुसार उन्हें कानूनी सहायता भी मुहैया करवाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का टोल फ्री नम्बर 1800-180-2057 है।