जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी, अब नोटिफिकेशन पर फंसी सरकार
जाट समेत 6 जातियों को हरियाणा में ओबीसी के तहत दिए आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक फिलहाल जारी रहेगी। अब अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक फिलहाल जारी रहेगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। वहीं, कोर्ट ने नोटिफिकेशन नहीं पेश कर पाने पर सरकार को फटकार भी लगाई। अब मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
दरअसल, पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया था कि हरियाणा में जाटों को आरक्षण देते हुए भी क्रीमीलेयर की शर्त को शामिल किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने वो नोटिफिकेशन पेश करने को कहा था जिसमें ऐसी बात कही गई। जो कि सरकार आज पेश नहीं कर पाई।
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वहीं, पिछली सुनवाई पर क्रीमी लेयर नोटिफिकेशन सौपने का दावा करने वाली हरियाणा सरकार ने मंगलवार को यह मान लिया कि फ़िलहाल सरकार ने क्रीमी लेयर की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की कि उन्हें सोमवार तक का समय दिया जाए ताकि वो नोटिफिकेशन जरी कर कोर्ट में सौंप सके।
इसके बाद हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई 24 अगस्त को तय कर दी है साथ ही आरक्षण पर कोर्ट ने अंतरिम रोक जारी रखी है।
वहीं बता दें कि हरियाणा सरकार ने जाट आंदोलन के बाद ने आरक्षण की घोषणा कर दी थी। इसमें जाटों सहित 6 जातियों को आरक्षण ओबीसी के तहत रिजर्वेशन देने का प्रावधान था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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