श्रमिकों और निर्माण मजदूरों पर मेहरबान हुई सरकार, कई योजनाओं में होगा फायदा
सरकार राज्य के पंजीकृत श्रमिकों और निर्माण मजदूरों पर मेहरबान हो गई है। सरकार की ओर से मिलने वाली कई योजनाओं में राशि बढ़ाई गई है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य के पंजीकृत श्रमिकों और निर्माण मजदूरों पर मेहरबान हो गई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की प्राकृतिक मृत्यु पर दी जानी वाली सहायता राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर पंजीकृत श्रमिक के परिजनों को पांच लाख रुपये और गैर पंजीकृत श्रमिक के परिजनों को ढाई लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई 'भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिए गए। कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंग होने पर श्रमिक को दी जाने वाली एक से दो लाख रूपये की सहायता राशि को बढ़ाकर डेढ़ से तीन लाख रूपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को पहले दी जाने वाली अपंगता पेंशन में 10 गुणा बढ़ोतरी की गई है। पहले यह राशि 300 रुपये थी, जो अब तीन हजार हो गई है।
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गौरतलब है कि राज्य में 15.50 लाख पंजीकृत श्रमिक हैैं और इनमें से 5.50 लाख को आधार से लिंक किया जा चुका है। श्रमिकों का कॅनलाइन पंजीकरण जारी है। अभी तक 11,500 श्रमिकों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। बोर्ड के पास वार्षिक बजट के अलावा करीब दो हजार करोड़ रुपये की पूंजी है।
श्रमिकों को दिए जाएंगे स्मार्ट कार्ड
नायब सैनी के अनुसार पंजीकृत मजदूरों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचाने के लिए उन्हें स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली 51 हजार रुपये की सहायता राशि श्रमिक की बेटी की शादी से तीन दिन पहले हर हाल में पहुंचा दी जाएगी। श्रमिकों के बच्चों को आइआइटी, मेडिकल, कानून और उच्च स्तरीय पढ़ाई का पूरा खर्च बोर्ड उठाएगा।
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मेडिकल पढ़ाई के लिए 35 फीसद सीटें आरक्षित
राज्य मंत्री ने बताया कि श्रमिकों के बच्चों की मेडिकल पढ़ाई के लिए 35 फीसद सीटें आरक्षित की गई हैैं। धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रमिकों को 10 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। जबकि विभाग में खाली पड़े 350 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैैं।
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