हरियाणा मंत्रिमंडल के फैसले: एंबुलेंस का रास्ता रोका तो पांच हजार तक जुर्माना
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर यान अधिनियम में संशोधन का भी निर्णय किया गया। इसके तहत यदि एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में मरीज को ले जा रही एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पहली बार दो हजार और फिर हर बार पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा। साथ ही यात्री वाहन में माल ले जाने पर पांच हजार रुपये तक का दंड लगाया जाएगा। मौके से भागने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर यान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने सड़कों पर ट्रैफिक नियमोें के उल्लंघन पर जुर्माने में बदलाव किया है। सेक्शन 177 के तहत एंबुलेंस काे जाने के लिए रास्ता न देने पर 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह, पैंसेजर वाहन में सामान ढ़ोने पर दो हजार रुपये से 5000 रुपये का और बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
धारा 180 (अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चालक को अनुमति देकर) और 181 (धारा 3 और 4 के उल्लंघन में ड्राइविंग वाहन), ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर पहली बार 1,000 रुपये और इसके बाद 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह भी पढ़ें: अब भाजपा विधायक विक्रम ठेकेदार ने भी खोला सीएम के खिलाफ मोर्चा
नाबालिग के वाहन चलाने पर पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और इसके बाद 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मिलेगा। लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
धारा 194 (आई) के तहत वाहन में निर्धारित भार क्षमता से 25 प्रतिशत अध्ािक भार को ले जाने पर 2,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना और इससे अधिक भर के लिए 1,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। इसके अलावा प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रुपये देने होंगे। 25 प्रतिशत से अधिक भार ढोने वाले वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ ही प्रति टन अधिक भार पर दो हजार रुपये वसूले जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।