विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 11, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए लगाई नई शर्त

By Edited By:
Published: Mon, 11 Jan 2016 12:46 AM (IST)

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: प्रदेश में मेडिकल स्टोर में अगर फार्मासिस्ट के अलावा कोई अन्य दवा बेचता प

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: प्रदेश में मेडिकल स्टोर में अगर फार्मासिस्ट के अलावा कोई अन्य दवा बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारी राजकुमार ¨सघला के निर्देशों के मुताबिक जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल स्टोर में सिर्फ वही फार्मासिस्ट बैठे, जिसके नाम स्टोर का लाइसेंस है। ¨सघला ने साथ ही हिदायत दी है कि भविष्य में मेडिकल स्टोर चलाने को लाइसेंस के लिए जब कोई फार्मासिस्ट आवेदन करे तो मौजिज लोग विभाग के कार्यालय आकर उसकेपक्ष में गवाही दें कि वह फार्मासिस्ट के रूप में कहीं नौकरी नहीं करता है। नगर निगम के पार्षद, पूर्व पार्षद, गांव के सरपंच, पंच, क्षेत्रीय एसोसिएशन के दो पदाधिकारियों से गवाही लेने के आदेश हैं। इसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जाए। लाइसेंस जारी करने के मामले में पहले इस तरह की कोई शर्त नहीं थी।

जिन फार्मासिस्टों को स्टोर चलाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, उन पर निगरानी तेज करने को राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से आदेश जारी किए हैं। उच्च अधिकारियों का मानना है कि कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस जिस फार्मासिस्ट के नाम हैं, वह नहीं बैठते, बल्कि स्टोर में दवा देने का काम अन्य कर्मचारी करते हैं। इससे कई बार गलत दवा दे दी जाती है। इससे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ और कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। कुछ फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं।