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    सोलर वाटर पंपों पर किसानों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान

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    Updated: Thu, 22 May 2014 07:16 PM (IST)

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    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर :

    अनुसूचित जाति के किसानों को सरकार सोलर वाटर पंप पर 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवा रही है। यह पंप 50 व 90 फुट गहरे से पानी निकालने में सक्षम हैं।

    अतिरिक्त उपायुक्त एवं अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के मुख्य परियोजना अधिकारी ऑरबिंद शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे किसान जिनके पास एक एकड़ से अढ़ाई एकड़ तक जमीन है वह छोटे ट्यूबवेलों पर सोलर वाटर पंप लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दो हार्सपावर के 18 सौ वाट के सोलर सबमर्सीबल पंप की बाजार कीमत दो लाख रुपये है। इस पंप पर केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसान को केवल 10 प्रतिशत यानी 20 हजार रुपये खर्च करने होंगी। यह सबमर्सीबल पंप लगभग 50 फुट गहराई से पानी निकालने में सफल है।

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    इसी प्रकार 4.6 हार्सपावर के 5 हजार वाट के सोलर वाटर पंप पर भी 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस पंप की कुल कीमत 6 लाख रुपये है, लेकिन इसमें से 30 प्रतिशत यानी एक लाख 80 हजार रुपये केंद्र सरकार, 60 प्रतिशत यानी 3 लाख 60 हजार रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। किसान को 6 लाख कीमत के इस पंप के लिए केवल 60 हजार रुपये की राशि खर्च करनी होगी। यह पंप 90 फुट गहराई से पानी निकालने में सफल है।

    सोलर लाइट भी अनुदान पर उपलब्ध :

    अतिरिक्त उपायुक्त ऑरबिंद शर्मा ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी बाजार कीमत 13850 रुपये है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाइट पर 4 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। यह सोलर स्ट्रीट लाइट 9 वाट क्षमता की एलईडी लाइट है तथा लाइट के साथ 12 वोल्ट 40एएच की बैटरी भी स्थापित की जाती है। योजना का लाभ गैर वाणिज्यिक संस्थान, संस्था, बिजली विभाग, पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका इत्यादि ले सकते हैं।